जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य
JABALPUR NEWS- घरेलू पेयजल हेतु नलकूप खनन की होगी अनुमति, एसडीएम को सूचना देना अनिवार्य जिला दंडाधिकारी ने जारी किया संशोधित आदेश
जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. ने गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए जिले में अशासकीय एवं निजी नलकूप के खनन पर रोक लगाने के पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जिला दंडाधिकारी ने संशोधित आदेश में घरेलू पेयजल हेतु नलकूप खनन अथवा बोरिंग कराने की अनुमति प्रदान की है।
संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि घरेलू पेयजल हेतु नलकूप उत्खनन अथवा बोरिंग कराने के पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को इसकी लिखित में सूचना देना अनिवार्य होगा। संशोधित आदेश में पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष कंडिकाओं को यथावत रखा गया है।