जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य: 4 वेंडर्स अधिकृत

मध्यप्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाने शहर में अवैध रूप से वाहनों के नम्बर प्लेट बनाये जाने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई - कलेक्टर

जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम-50 के अंतर्गत समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाना आवश्यक है। जिसके पालन में वाहन निर्माता कम्पनी के अधिकृत 4 डीलर्स जिसमें रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड, एफ.टी.ए., सेलेक्स, एवं शिमनिट को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने अधिकृत किया गया है। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2019 के पूर्व हुआ है उन सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाना अनिवार्य है। अवैध रूप से वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्लेट-रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित करने हेतु दुकाने संचालित हो रही हैं जो नियमों के विरूद्ध है, इन सभी के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की बढ़ती घटनाओ के बीच पुलिस उन वाहनों को ट्रेस नहीं कर पाती है जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होती है, ऐसी घटनाओ को रोकने के लिए ही हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 2019 के पहले के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यानी (HSRP) वाहनों की चोरी दुर्घटना के वक्त सुरक्षा-पहचान की पुष्टि करती है, साथ ही बाहरी राज्यों में वाहन चालकों को पुलिस के चालान से भी बचती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एलुमिनियम से बना होता है, जिस पर क्रोमियम का एक होलोग्राम स्टीकर की तरह दिखाई देता है जिस के अंदर वाहन की सारी जानकारी होती है साथ ही चोर इस नंबर प्लेट की कॉपी नहीं कर सकते हैं। अतः समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है वे शीघ्र ही अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें।

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