Indian Railways ट्रेन में साथ ले जा सकते हैं कितनी शराब, जनिये रेलवे ने क्या नियम जारी किये!

Indian Railways:- ट्रेन में साथ ले जा सकते हैं कितनी शराब, जनिये रेलवे ने क्या नियम जारी किये! ट्रेन से सफर करने वालों के आई है बड़ी खबर, अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हो तो इस दौरान आपको कई तरह के नियमों का पालन करना होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ यात्री ट्रेन में शराब पीकर सफर करते रहते हैं। या फिर कुछ यात्री आपने साथ शराब लेकर जाता है। उनके लिए रेलवे ने नियम लागु किये है। आइये जानते है की क्या नियम लागू किये है रेलवे ने ,,,,
Indian Railways ट्रेन में साथ ले जा सकते हैं कितनी शराब, जनिये रेलवे ने क्या नियम जारी किये!

सभी राज्यों के हैं अलग नियम शराब को लेकर
जानकारी के लिए बता दे की ट्रेन में शराब लेकर जाना वैसे तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य के लिए सफर कर रहे हो क्योंकि शराब को लेकर सभी राज्यों के अपने-अपने राज्य के नियम का पालन करते हैं। संविधान में इस बात को लेकर छूट दी गई है कि आप शराब को लेकर अपने-अपने राज्य के हिसाब से नियम बना सकते हैं।
रेलवे के अधिकारी ने बताये नियम

वहीं, शराब को ट्रेन, मेट्रो या फिर बस जैसे किसी भी परिवहन सुविधाओं के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लाया जा सकता है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रेन में शराब लेकर जाना पूरी तरह से मना है। अगर कोई भी यात्री ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करता है तो उसके खिलाफ रेलवे की तरफ से सख्त कदम उठाए जाते हैं।
इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 165 के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि उसके पास कोई वर्जित वस्तु मिलती है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देश में कई राज्य ड्राई स्टेट हैं जैसे बिहार और गुजरात पूरी तरह से ड्राई स्टेट हैं। अगर यहां पर शराब के साथ में पकड़े गए क़ानूनी तरिके से परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर शराब की बोतल खुली हुई मिल जाती है तो उस स्थिति में भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है।
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