Income Tax Return ITR-1 किसे भरने का नहीं है अधिकार? आखिर कौन भर सकता है जानें पूरी जानकारी

Income Tax Return:- ITR-1 किसे भरने का नहीं है अधिकार? आखिर कौन भर सकता है जानें पूरी जानकारी आयकर रिटर्न फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इसके बाद आईटीआर भरने की अनुमति पेनल्टी के साथ दी जाएगी। आईटीआर-1 के तहत सैलरी और सिंगल व्यक्तियों को अपना आईटीआर भरने की अनुमति देता है। हालांकि सभी वेतनभोगी व्यक्ति ITR-1 फॉर्म का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ लेनदेन किया है तो वह आईटीआर-1 के लिए अयोग्य हो सकता है।
Income Tax Return ITR-1 किसे भरने का नहीं है अधिकार? आखिर कौन भर सकता है जानें पूरी जानकारी

जानिए कौन कर सकता है आईटीआर-1 का उपयोग
ऐसा व्यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म भर सकता है, जो भारत का निवासी है। साथ ही उसकी इनकम वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। वहीं वेतन, पेंशन और परिवारिक पेंशन से आय है। घर की संपत्ति से आय है और 5000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम है। इसके अलावा, डाकघर, ब्याज, आय और लाभांश से इनकम वाले व्यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म भर सकते हैं।
जानिए कौन नहीं भर सकता है आईटीआर-1

अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड, सोना, इक्विटी शेयर, घर की संपत्ति और अन्य सोर्स से इनकम कमाता है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को सट्टा संपत्ति या सेवाओं जैसे घुड़दौड़, लॉटरी, कानूनी जुआ या अन्य से लाभ हुआ है, तो भी वे आईटीआर-1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा घर की संपत्ति से आय होती है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है। इसके अलावा, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भी ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं।
गलती से आईटीआर-1 फाइल किया तो क्या होगा?
अगर कोई गलती से आईटीआर वन दायर कर देता है तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है. नोटिस आने के 15 दिनों के भीतर संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर आपके द्वारा भरे गए इस आईटीआर को अमान्य माना जनता है।
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