Income Tax वित्त मंत्री ने दिया बड़ा फैसला, इन लोगों को देना होगा 20 से 30 प्रतिशत इनकम टैक्स जाने पूरी डिटेल्स

Income Tax:- वित्त मंत्री ने दिया बड़ा फैसला, इन लोगों को देना होगा 20 से 30 प्रतिशत इनकम टैक्स जाने पूरी डिटेल्स इनकम टैक्स रिटर्न हर व्यक्ति को दर्ज करना होता है, जिसकी इनकम टैक्सबेल होती है। नए वित्त वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न दर्ज करते समय कुछ बदलाव किये गए है। जो कि टैक्सपेयर्स को मालूम होने चाहिए वहीं बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम ऐलान किया गया था। जिसका असर लोगों पर पड़ेगा। साथ ही इनकम टेक्स भी बदलाव देखने को मिलेंगे। आइये जानते है क्या बदलाव हुए है।
Income Tax वित्त मंत्री ने दिया बड़ा फैसला, इन लोगों को देना होगा 20 से 30 प्रतिशत इनकम टैक्स जाने पूरी डिटेल्स

जानिए कितने रूपए तक टेक्स नहीं देना पड़ेगा
आयकर स्लैब में नई आयकर व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए है। इस दौरान मूल छूट सीमा बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है, जबकि वेतनभोगी व्यक्तियों और कार्यकर्ताओ के लिए कर छूट 5 लाख रुपये की पिछली सीमा से बढ़कर 7 लाख रुपये कर दी गयी है। ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न अगर दाखिल करेंगे तो 7 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
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इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किये गए है। इसके तहत 3 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 3-6 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये सालाना इनकम पर 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपये सालाना इनकम पर 15 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा। वहीं अगर कोई शख्स न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करता है और उसकी इनकम 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक है तो उन लोगों को 20 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा।
पुराने टैक्स रिजीम का इनकम टेक्स
दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है और वो पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 2.5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं दर्ज करना पड़ेगा। वहीं 2.5 से 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर उसे 5 फीसदी तथा इसके बाद 5-10 लाख रुपयेका इनकम 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा।
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