जबलपुरमध्य प्रदेश
हाईकोर्ट के निर्देश: 90 दिनों के अंदर करें वेयरफाउस के किराए का भुगतान
जबलपुर, यशभारत। मप्र हाईकोर्ट में दायर याचिका विश्व मोहन ,मप्र शासन एवं वेयरहाउस लोजिस्टिक्स कॉरपोरेशन में माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है कि आवेदक के वेयरहाउस के किराये से संबंधित प्रकरण का निराकरण करें।
प्रकरण में आवेदक का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने बताया कि आवेदक का स्काईलाइन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड अन्तर्गत वेयरहाउस क्रमांक 28.29.30 मण्डला में स्थिति हैं । मप्र वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ने अनाज़ भण्डारण के लिये किराये से लिया था। जिसका किराया लगभग 13 लाख रुपये होता हैं जिसका भुगतान नहीं हुआ।
आवेदक ने हाइकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वेयरहाउस कारर्पोरेशन को आदेशित किया हैं 90 दिनों के अंदर किराए भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण का निराकरण करें ।