सहकारी समिति बरखेड़ा विक्रेता के निलंबन एवं सेवा समाप्ति पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर, । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बरखेड़ा में कार्यरत विक्रेता के निलंबन एवं सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी है, जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में पंजीयक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं व अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है ।
यह मामला विक्रेता नमन कुमार मिश्रा की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वे विक्रेता के पद पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बरखेड़ा में कार्यरत थे, बिना किसी कारण बताओ नोटिस के दिनांक 11 फरवरी 2023 को विक्रेता के पद से निलंबित किया गया एवं बिना दिनांक के आदेश द्वारा उनकी सेवा समाप्ति कर दी गयी । आवेदक का कहना है कि जब उनका निलंबन एवं सेवा समाप्ति की गयी थी वे चिकित्सा अवकाश पर थे एवं उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस नही दिया गया एवं सेवा सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध पहले निलंबन किया गया एवं बिना किसी दिनांक के आदेश द्वारा सेवा समाप्ति कर दी गयी थी । कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवेदक के निलंबन एवं सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगा दी है एवं पंजीयक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं व अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव तलब किया है, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे ने पक्ष रखा ।