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हाई कोर्ट ने राज्य शासन से कहा 3 सप्ताह में जबलपुर मेडिकल डीन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें

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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुये बड़ी राहत प्रदान की है माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये है कि मेडिकल कोलेजों में नियमित डीन की नियुक्ति के लिए कार्यवाही आज से तीन सप्ताह के भीतर समाप्त की जाये ।

यह मामला डॉ. संजय कुमार की ओर से दायर किया गया था, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कोलेज, जबलपुर में नियमित डीन की नियुक्ति के लिए डी.पी.सी. आयोजित नहीं करने से व्यथित है, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.सी. घिडियाल ने पक्ष रखा ।

प्रतिवादी क्रमांक-5, डॉ. गीता गुईन (प्रभारी डीन) की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि प्रतिवादी क्रमांक-5 डॉ. गीता गुईन, प्रभारी डीन के पद पर कार्यरत है और उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है इसलिए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है ।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने संज्ञान लेते हुए कहा कि न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि किसी पद का प्रभार संभालना किसी पद पर नियुक्त होने से काफी अलग है एवं जब इस पहलू पर विचार किया जा रहा है तो प्रतिवादी क्रमांक-5, डॉ. गीता गुईन (प्रभारी डीन) के पास नियमित डीन की भर्ती / नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने का कोई अधिकारी नहीं है जिसके लिए अर्थात मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 पहले ही अधिसूचित किये जा चुके है ।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने निर्णय पारित करते हुए एवं राज्य शासन द्वारा दिये गये वचन के आधार पर निर्देश दिये है कि मेडिकल कोलेजों में नियमति डीन की नियुक्ति के लिए कार्यवाही आज से तीन सप्ताह के भीतर समाप्त की जाये । याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.सी. घिडियाल ने पक्ष रखा।

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