हाईकोर्ट ने स्वीकार की राजा सैफी की जमानत

हाईकोर्ट ने स्वीकार की राजा सैफी की जमानत
भोपाल यशभारत। इटारसी न्यास कालोनी के अतिरिक्त भूखंड प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मा न्यायमूर्ति विशाल धगट और मा न्याय मूर्ति प्रमोद अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इटारसी के राजा सैफी एडवोकेट की जमानत याचिका स्वीकार कर लिया है। उन्हें 50 हजार रुपए की जमानत और मुचलके पर रिहा किए जाने के आदेश दिए है। अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू ने बताया कि उच्च न्यायालय को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा। उक्त मामले में निम्न न्यायालय की सजा को बढ़ाने के लिए रिपोर्टकर्ता हाइकोर्ट पहुंचे हैं उनकी ओर से अधिवक्ता बसंत राजा पांडे ने जमानत पर आपत्ति ली। शासन की ओर से अरविंद सिंह शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा। वहीं राजा सैफी की ओर से एडवोकेट संकल्प कोचर और ऐश्वर्य पार्थ साहू न पक्ष रखा और कोर्ट को वास्तविक कानूनी स्थिति से अवगत कराया। मामले में लगभग 4 माह से जेल में बंद संजीव श्रीवास्तव को भी राजा सैफी के साथ जमानत का लाभ मिल गया।







