19 फरवरी को होगी भोपाल गैस त्रासदी संबंधी अवमानना मामले की सुनवाई, मामले में अधिकारियों का पक्ष सुनेगा हाईकोर्ट

JABALPUR. भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में शीर्ष कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन ने किए जाने के बाद अवमानना याचिका पर सजा सुनाए जाने के मामले में अब 19 फरवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि इस अवमानना मामले में जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के दो अधिकारियों और तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस समेत 9 अधिकारियों को दोषी करार दिया था।
16 जनवरी को अदालत ने इन अधिकारियों को सजा सुनाने के लिए मामला सुनवाई के लिए रखा था कि इससे पहले राज्य सरकार और केंद्र के अधिकारियों ने सजा सुनाए जाने से पहले उनका पक्ष सुनने का आवेदन अदालत में दिया। बुधवार को मामले की सुनवाई में अदालत ने यह तय किया कि दोषी अधिकारियों को सजा सुनाने से पहले वह उनके आवेदनों पर उनका पक्ष सुनेगी। इसके लिए अदालत ने 19 फरवरी को मामले की सुनवाई तय की है।