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यूनियन कार्बाइड कचरे मामले में HC का फैसलाः सभी पक्षों को सुनने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया

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मध्यप्रदेश के बहुचर्चित भोपाल गैसकांड (यूनियन कार्बाइड) के जहरीला कचरा जलाने मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में आज पूरी हुई। जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण मामले में हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई नियत की है। सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा प्रस्तुत किया कि- मिस पब्लिसिटी और फेक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पीथमपुर में हंगामा बरपा। सरकार ने कोर्ट से कचरा विनिष्टीकरण के लिए और समय मांगा। कंटेनर्स में भरे कचरे को अनलोड करने अनुमति दी जाये। इस तरह कंटेनर में जहरीला कचरा नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने सरकार को सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे से कंटेनर को अनलोड करने निर्देश दिए। मामले में गठित हाई लेवल कमेटी को जांच रिपोर्ट पेश करने निर्देश दिए जाये। हार्कोर्ट ने पूर्ण हानिकारक कचरे के विनिष्टीकरण के निर्देश दिए थे। भोपाल गैस कांड का 11 मिलियन मीट्रिक टन जहरीला कचरा है, अभी सिर्फ 337 टन जहरीला कचरा पीथमपुर गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। जानकारी नमन नागरथ, याचिकाकर्ता के वकील ने दी।

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