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जबलपुरदेशमध्य प्रदेश

ज्ञानवापी केस, मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को भी यह आदेश दिया है कि छह महीने में सुनवाई पूरी करे।

हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी भी दे दी. हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने जिन पांच याचिकाओं पर फैसला सुनाया उनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं, जबकि बाकी दो अर्जियां ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ थीं।
सर्वे की अर्जी दे सकता है हिंदू पक्ष
हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है । फैसले के बाद एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। अगर कुछ और सर्वे कराना चाहेंगे तो हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है।

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