Form 15G पीएफ अकाउंट में बहुत दिनों से अटका है आपका पैसा? ऐसे करे आवेदन तो जल्दी आएगा पैसा
Form 15G पीएफ अकाउंट में बहुत दिनों से अटका है आपका पैसा? ऐसे करे आवेदन तो जल्दी आएगा पैसा आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की यदि आप किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपके पास में पीएफ अकाउंट तो जरुरी ही होगा। जी हां और यह नौकरी करने वालों के लिए एक संपत्ति के रूप में होता है। और यह अकाउंट को ईपीएफओ के जरिये संचालित किया जाता है। जी हां और आपको यह भी बता देते है की आपकी सैलरी का 12 फीसदी भाग पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है और नियोक्ता भी इतना ही भाग आपके पीएफ अकाउंट में जमा करता है। जी हां और आपको भी यहाँ भी बता देते है की कभी-कभी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की जरुरी हो जाती है। और आपको यह भी बता देते है की पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने पर लगने वाला टीडीएस को बचाने वाले फॉर्म 15जी क्या होता है और ये फॉर्म कितना जरुर होता है। आगे की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते है।
50,000 रुपये के ऊपर कट जाता है टीडीएस
आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की पीएफ के नियमों के मुताबित, आपको ये बता देते आप अपने पीएफ बैलेंस से पैसा निकाल सकते हैं यदि आप 1 साल में 50 हजार रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं। तो यह भी सरकार इनकम टैक्स की धारा 192A के द्वारा उस राशि पर टीडीएस काटती है। जी हां और यह अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है तो आप 15जी फॉर्म भरकर अपने पीएफ खाते से पैसे पर टीडीएस काटने से रोक सकते हैं।
जानें क्या है फॉर्म 15जी
अब आपको यह भी बता देते है की EPF, RD या फिर FD से निवेश की गई यह ब्याज पर टीडीएस बचाने के लिए लोग फॉर्म 15जी या फिर EPF फॉर्म 15जी जमा करते हैं।जी है और यह 15जी फॉर्म 60 साल से कम आयु के लोग और हिंदू अविभाजित परिवार के लोग फिल कर सकते हैं। और यह 60 साल और उससे अधिक की उम्र के लोग फॉर्म 15एच है। जी हां और यह फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच को यहाँ पर ध्यान से देखते है।
जाने क्यों है पीएफ के पैसे निकालने के लिए यह फार्म जरुरी
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की अगर आप अपने पीएफ खाते में 50 हजार रुपये से अधिक राशि निकालते हैं। और अगर आप भी इस राशन पर टीडीएस नहीं देना चाहते हैं और फॉर्म 15जी भरना बहुत ही है। और ये तभी हो सकता है जब आपको इनकम टैक्सबेल नहीं है और आपके काम की कार्यवधि 5 सालों से कम है।
जाने किस बात का रखना है ध्यान
आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की यह यदि आप मात्रअपने पैन कार्ड जमा करते हैं, और उसके फॉर्म 15जी जमा नहीं करते हैं तो उसमे आपको 10 फीसदी का टीएस काटा जाता है। और यदि आप अपने पैन कार्ड और फॉर्म 15जी जमा नहीं करते हैं तो 30 फीसदी का टीडीएस काटा जाता है। जी हां और वहीं अगर आप फॉर्म 15जी जमा करते हैं तो टीडीए स नहीं काटा जाता है। और आपको भी यह बता देते है की यदि आप फॉर्म 15जी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
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