जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य
जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले में सिटी अस्पताल के संचालक मोखा के विरुद्ध एफआइआर के निर्देश
जबलपुर,। जिला न्यायालय के न्यायाधीश तन्मय सिंह की कोर्ट ने नकली रेमडेसिविर मामले में सिटी अस्पताल, जबलपुर के संचालक सरबजीत सिंह मोखा सहित अन्य के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी अधिवक्ता महेंद्र श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है। यह मामला पुलिस द्वारा शिकायत को गम्भीरता से न लिए जाने के कारण परिवाद दायर करने से सम्बंधित है, जिसमें परिवादी ने आरोप लगाया था कि नकली इंजेक्शन लगाने से उसके सिटी कोविड पीड़ित परिजन की मृत्यु हुई थी।