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Delhi High Court: केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. CBI सात दिन में अपना जवाब दाखिल करेगी. उसके बाद 2 दिन में केजरीवाल उसका प्रतिउत्तर देंगे, यानी CBI के जवाब पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे. इसके सप्ताह भर बाद यानी 17 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा.

कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 साल पहले दर्ज मामले में केजरीवाल को 6 महीने पहले समन किया गया था. ईडी की गिरफ्तारी के बाद 23 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी.

एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है ना ही उनके देश छोड़कर भागने की आशंका यानी फ्लाई रिस्क भी नहीं है. केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत मे थे.कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 2022 में दर्ज मामले पर 2024 में पूछताछ की गई.

केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई की रिमांड को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार लचर हैं, अरेस्ट की आवश्यकता सिर्फ 6 लाइन में बताई गई है.

इस दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पूछा कि अभी इस अर्जी में आप सिर्फ गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं? इसमें जमानत के लिए कोई प्रार्थना नहीं है. इस पर सिंघवी ने कहा कि हां, आप सही कह रही हैं. हम जमानत के लिए अलग अर्जी दाखिल करेंगे.

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