पूर्व CM शिवराज-बीडी और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में ही चलेगा अपराधिक-मानहानि का मामला, खारिज नहीं हो सकताःहाईकोर्ट

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ निचली अदालत में लगे मानहानि मामले को खारिज करने से हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में ही चलेगी।
उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और विधायक को कोर्ट में उपस्थिति होने का आदेशित किया था लेकिन तीनों व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और मामले को खारिज करने लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर एकलपीठ जस्टिस संजय द्विवेदी ने आज सुनवाई करते हुए निचली अदालत से मामला खारिज करने से इंकार कर दिया। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अधिवक्ता एचएस छावड़ा, अधिवक्ता शीवेंद्र पांडे ने उपस्थित होकर पक्षा रखा।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि राज्य सभा सदस्य तन्खा द्वारा एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ अपराधिक-मानहानि का परिवाद दायर किया गया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित उन्होंने कोई प्रतिकूल बात नहीं कही थी. उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ गलत आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया. 20 जनवरी 2024 को कोर्ट ने तीनों नेताओं को धारा 500 परिवाद में संज्ञान लेते हुए तथा प्रकरण दर्ज करते हुए कोर्ट में हाजिर होने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ में हाईकोर्ट याचिका दायर की गई थी।