निजी स्कूलों पर शिकंजाः 31 मार्च तक स्कूलों में पुस्तक-यूनिफार्म सूची चस्पा के आदेश
जबलपुर, यशभारत। निजी स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नए सत्र शुरू होने के पहले विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से एक पत्र जारी किया है जिसमें निजी स्कूलों से कहा गया कि वह 31 मार्च तक अपने-अपने स्कूलों में सूची चस्पा करें।
स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि प्रायः यह शिकायत प्राप्त होती रहती है कि विघालय द्वारा उनके यहां संचालित कक्षाओं में पढाई जाने वाली पुस्तकों की सूचियां, कापियां एवं यूनिफार्म के संबध मे समय रहते सार्वजनिक नहीं की जाती है जिसके कारण पुस्तकें, नोटबुक एवं यूनिफॉर्म के विकय हेतु स्वस्थ स्पर्धा प्राप्त नही होती है एवं जिसके कारण पुस्तकों, कापियां, यूनिफॉर्म के मनमाने दाम वसूले जाते है बिना आधार के पुस्तकों को प्रति वर्ष बदल कर उसके स्थान पर महंगी पुस्तके खरीदने के लिए पालक पर दबाव बनाया जाता है। नवीन शैक्षणिक सत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिलांतर्गत समस्त अशासकीय मा. शि. मण्डल/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई विद्यालयों को निर्देशित करे कि प्री-प्रायमरी कक्षा 1 से कक्षा 12 की कक्षाओं मे PRESCRIBE की जाने वाली पुस्तको, कॉपियो, यूनिफॉर्म की सूची 31 मार्च 2024 तक अनिवार्यतः अपने विघालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करते हुये विद्यालय की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाये एवं उक्त पुस्तको कॉपियो यूनिफॉर्म की सूची की एक प्रति अपने कार्यालय में भी बुलाना सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि किसी एक विकेता का एकाधिकार न हो। साथ ही जिन विद्यालयो मे बिना पाठयकम परिवर्तित हुये विगत वर्ष की प्रचलित पुस्तको व प्रकाशको को परिवर्तित किया है इसकी जाचं कराकर प्रतिवेदन इस कार्यालय मे प्रेषित करे।
जिले की अशासकीय संस्थाओ मे पुस्तको के चयन मे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (AFFILIATION BYE-LAWS-2018) & CIRCULAR NO. 13/2022 NO. CBSE/AFF./2022 DATED 14.10.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र कमांक 546/744/2018/2020 भोपाल दिनांक 31/03/2018 एवं लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र कमांक / मान्यता/सी/फी.रे. एक्ट/2018/1399 भोपाल दिनांक 07/07/2023 एवं आईसीएसई / मध्य प्रदेश माध्य. शिक्षा अधिनियम 1965 (कमांक 23 सन 1965) मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शालाओ की मान्यता नियम 2017 संशोधित नियम 2020 एवं 2021 अनुसार नियमो का पालन होtiतथte Win इस संबध मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अघतन निर्णयो के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चितtings करावे ।