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छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने किया युवक को दोषमुक्त

जबलपुर यश भारत। जिला न्यायालय जबलपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष न्यायाधीश महिला संबंधी अपराध की अदालत ने युवती के साथ घर में घुसकर हुई छेड़छाड़ की घटना के मामले में आरोपी अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उपरोक्त मामले में अपराध विवरण चार्ज में सुनवाई करते हुए छेड़छाड़ की धारा 354 से दोषमुक्त कर दिया है दीक्षितपुरा निवासी वंदना लखेरा ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी और बताया था कि क्षेत्र में ही रहने वाले मकान बनाने वाले ठेकेदार विजय सोनी ने युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया था,अभियुक्त की ओर उपस्थित होकर अधिवक्ता तरुण शुक्ला द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क पेश करते हुए बताया गया कि युवती ने दिनांक 11/2/2024 को थाने पहुंचकर उक्त घटना का होना बताया गया था लेकिन जब न्यायालय के द्वारा अधिवक्ता के तर्कों को सुनते हुए न्यायालय ने छेड़छाड़ की ऐसी किसी घटना का ना होना पाया था,परंतु युवती के द्वारा दबाव बनाकर अभियुक्त के ऊपर दिनांक 17/2/2024 को मामला दर्ज करवा दिया गया था जबकि महिला संबंधी किसी भी अपराध में पुलिस के द्वारा घटना दिनांक को ही मामला दर्ज कर लिया जाता है, अधिवक्ता की ओर न्यायालय में पेश किये गए तर्क को सही मानते हुए न्यायालय ने युवती के साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म के प्रयास की कोई घटना का नहीं होना पाया गया। मामले में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता तरुण शुक्ला, कपिल राजपूत ने न्यायालय में पैरवी की गई

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