जबलपुर

प्रमुख सचिव और कलेक्टर जबलपुर को अवमानना नोटिस

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मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने जारी किया नोटिस

जबलपुर,यशभारत। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने पूर्व आदेश की नाफरमानी पर प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन व कलेक्टर जबलपुर को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। हाथीताल जबलपुर निवासी कमलजीत कौर की ओर से दलील दी गई कि लक्ष्मी कॉलोनी स्थित शासकीय रोड पर दीनबंधु राय व बाबे सरदार ने अवैध कब्जा कर उसे बंद कर दिया है। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए अनावेदक अधिकारियों को 90 दिनों में शिकायत पर कार्यवाही के निर्देश जारी किए थे। निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नही की इसलिए अवमानना याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद अंत में प्रमुख सचिव और जबलपुर कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर दिया गया।

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