जबलपुरदेशभोपालमध्य प्रदेशराज्य

नकली खाद बेचने वाले 4 व्यक्तियों पर कलेक्टर ने दर्ज कराई एफआईआरः नुनसर में पकड़ी गई थी खाद

नकली खाद बेचने वाले 4 व्यक्तियों पर कलेक्टर ने दर्ज कराई एफआईआरः नुनसर में पकड़ी गई थी खाद
जबलपुर,यशभारत। जिले की पाटन तहसील में नुनसर के समीप बुलेरो पिकअप से अवैध परिवहन करते पकड़ी गई डीएपी उर्वरक को परीक्षण में अमानक पाये जाने पर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा शनिवार को नुनसर चौकी में चार व्यक्तियों एवं सागर की फर्म रितु ग्राम बायोफर्टिलाइजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ज्ञात हो कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा गुरुवार को नुनसर में रिंग रोड के निर्माणाधीन पुल के समीप बुलेरो पिकअप वाहन एम पी 38 जेड डी 8508 को डीएपी उर्वरक का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया था। इस पिकअप वाहन में डीएपी की 70 बोरिया रखी पाई गई थीं। इनमें आईपीएल कम्पनी की डीएपी की 39 बोरियां तथा इफ्को कम्पनी की डीएपी की 31 बोरियां शामिल थर्थी। डीएपी को सागर से नुनसर के समीप कंतोरा ले लाया जा रहा था। इसे मकरोनिया सागर के आलोक जैन द्वारा कंतोरा पाटन के राजकुमार साहू के यहाँ भेजा जा रहा था। नुनसर में रिंगरोड पर निर्माणाधीन पुल के समीप पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़े जाने पर वाहन चालक मुकेश सेन और उसके साथी सौरभ सेन द्वारा मौके पर कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे।
पुलिस द्वारा पिकअप वाहन से अवैध परिवहन करते पकड़ी गई डीएपी की की सूचना किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों को दी गई और इसके नकली होने का संदेह भी जताया गया। पुलिस से प्राप्त सूचना पर मौके पर पहुँचे उर्वरक निरीक्षक एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों ने डीएपी की प्रारंभिक जांच की तथा प्रथम दृष्टया नकली पाये जाने पर डीएपी के नमूने लेकर परीक्षण और विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा। प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से उर्वरक निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा आज शनिवार को नुनसर चौकी में एफ आई आर दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत मकरोनिया सागर निवासी आलोक जैन, कंतोरा पाटन निवासी राजकुमार साहू, ग्राम जमुनिया तालुक पडरिया जिला रायसेन निवासी वाहन चालक मुकेश सेन, कठौन्दा माढ़ोताल निवासी सौरभ सेन एवं सागर की फर्म रितु ग्राम बायोफर्टिलाइजर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है तथा विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon Join Yashbharat App