अटैक मामला- अवैध तेजाब व्यापारी दर्ज हुई एफआईआर

जबलपुर यश भारत। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत एसिड अटैक मामले में अंततः व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। थाना प्रभारी सुभाष बघेल ने बताया कि सिविक सेंटर स्थित अनुप्रास एंटरप्राइजेज के मालिक सत्येंद्र गुप्ता के खिलाफ एसिड अटैक मामले में बीएनस की धारा 286 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा मामले में जांच की गई जिसमें कि यह पाया गया कि दवा व्यापारी के पास किसी भी प्रकार से एसिड बेचने का लाइसेंस नहीं है विदित हो कि आरोपी इशिता ने अपनी ही सहेली पर प्रैक्टिकल के लिए प्रयोग करने के नाम पर केमिकल दुकान से एसिङ खरीदा था।विदित हो कि युवती इशिता साहू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया था। परिजनों का कहना है कि आरोपी युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने सहेली से बातचीत बंद होने पर बदला लेने के लिए उस पर एसिड से हमला किया। आरोपी युवती ने पूछताछ में बताया कि उसने कॉलेज प्रैक्टिकल के लिए प्रयोग करने के नाम पर केमिकल दुकान से एसिड खरीदा था। पुलिस आरोपी युवती के बयान की जांच कर रही थी और आज तेजाब व्यापारी पर मामला दर्ज कर लिया गया।








