कटनीजबलपुरमध्य प्रदेश

हाईवा वाहन से रेत की ओव्हर लोडिंग पर कार्रवाई; प्रशासन ने लगाया 1 लाख 30 हजार का जुर्माना

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कटनी, यशभारत। खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर खनिज प्रभाग द्वारा ओव्हर लोड रेत का अवैध परिवहन के तीन मामलों पर कार्यवाही की जाकर 1 लाख 30 हजार 250 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 5 जनवरी को स्लीमनाबाद में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन हाईवा क्रमांक एमपी 20 जेडएफ 7138 से परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक अखिलेश यादव पिता सुम्मत यादव निवासी टिकरिया तहसील कुंडम जिला जबलपुर 2.25 धनमीटर ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त किया गया था।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण मे हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडएफ 7863 से परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक जोतिश वासुदेव पिता भागीरथ वासुदेव निवासी कुहारी पटेरा जिला दमोह 2.00 घनमीटर ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त किया गया था। जबकि हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडडी 7463 से परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक सत्यम आदिवासी पिता मनीकलाल आदिवासी निवसी जुजावल तहसील बहोरीबंद जिला कटनी 2 घमीटर ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त किया गया था। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर खनिज अधिकारी द्वारा प्रकरण पर कार्यवाही की जाकर अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। जिसपर तीनों प्रकरणों में अनावेदकों द्वारा प्रशमन शुल्क 1 लाख 30 हजार 250 रूपये जमा करने के पश्चात मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के अनुसार वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही की गई।

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