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जमानत पर छूटे आरोपित ने किया दुष्कर्म, गर्भवती हुई नाबालिग, कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

 

ग्वालियर, एजेंसी। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दौरान गर्भवती हुई झांसी रोड थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दे दी है। इस मामले में आरोपित महेंद्र पारदी दतिया शहर का रहने वाला है जिसकी ससुराल ग्वालियर के पारदी मोहल्ले में है। जिसने कई बार डरा-धमका कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। नाबालिग ने इस मामले की थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई और पुलिस ने आरोपित को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन बीच में जमानत पर छूटे आरोपित महेंद्र ने फिर से लड़की को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान वह गर्भवती हो गई ।
बता दें कि आरोपित खुद शादीशुदा तो है ही। उसके चार बच्चे भी हैं। इस मामले में पीडि़ता की मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर गर्भपात की अनुमति मांगी थी । याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता रवि वल्लभ त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में खुद पीडि़ता ने आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी । उसने अपनी शिकायत में बताया कि वह आरोपित को पहले से जानती है। उसकी ससुराल ग्वालियर में ही है। उसके सासससुर वहीं सब्जी का ठेला लगाते हैं जहां पीडि़ता की मां भी ठेला लगाती है। इसके चलते दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी । कुछ दिनों की बातचीत के बाद आरोपित ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया जिसे पीडि़ता ने खारिज कर दिया । इसके बाद वह एक दिन बहाने से उसे बाइक पर बैठाकर डबरा ले गया जहां लेजाकर उसे धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा गांधी नगर क्षेत्र में भी एक लॉज में भी ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया ।अपनी शिकायत में पीडि़ता ने बताया कि आरोपित उसे डबरा ले गया, जब दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो वह उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता था। उसके बाद जितनी भी बार उसने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया है । उसने हर बार उसे जान से मारने की धमकी दे कर चुप करवा दिया ।

12 साल की रेप विक्टिम को अबॉर्शन की अनुमति

मुंबई, ईएमएस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 12 साल की रेप विक्टिम को अपनी प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह फैसला उसके कल्याण और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिया। विक्टिम 25 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। जस्टिस संदीप मार्ने और नीला गोखले की वेकेशन बेंच ने मेडिकल बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट को देखकर फैसले में कहा परिस्थिति की गंभीरता को देखकर हमारे लिए नाबालिग लड़की की भलाई और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है।लड़की के साथ उसके अपने 14 साल के भाई ने रेप किया था। मई की शुरुआत में उसने अपनी मां से पेट दर्द की शिकायत की थी। जब मां उसे अस्पताल ले गई, तो उसकी प्रेग्नेंसी की जानकारी सामने आई। तब लड़की ने बताया कि जब घर पर कोई नहीं होता था तो उसका बड़ा भाई उसके साथ जबरदस्ती किया करता था।

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