जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

कुल्हाड़ी मारकर मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

पन्ना। अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले बेटे को आजीव कारवास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता ने बताया कि 6 अक्टूबर 2022 को फरियादी सुरेश चौरसिया ने थाना सलेहा में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि मैं ग्राम पटना तमोला का रहने वाला हूँ। मेरे दो लड़के है। बडे लड़के का नाम राहुल चौरसिया तथा छोटे लडके का नाम सुखेन्द्र चौरसिया है आज से करीब पाँच वर्ष पूर्व मैने बड़े लडका राहुल चैरसिया का हिस्सा बांट कर उसके हिस्से की जमीन उसे दे दी थी व उसके हिस्से का घर भी दे दिया था। राहुल चौरसिया अपनी पत्नी के साथ अपने हिस्से के बस्ती वाले मकान में रहता है मैं सिध्दनाथ रोड चन्दनपुरवा के खेत में बने मकान में पत्नी कुशुम बाई व छोटे लडके सुखेन्द्र चौरसिया सहित रहता हूँ। राहुल चौरसिया अपने हिस्से की जमीन को बेच दिया है दिनांक 06.10.2022 को शाम करबीन 06.00 बजे की बात है मै, मेरी पत्नी कुशुम बाई चौरसिया व छोटा लडका सुखेन्द्र चौरसिया घर के बाहर बैठे थे वहीं पास मे गंगाराम चौरसिया एवं माखन यादव बैठे थे उसी समय राहुल चौरसिया कुल्हाडी लिये आया व मेरी पत्नी कुशुम बाई से बोला की पूरी जमीन मेरे नाम कराओं, तो मेरी पत्नी ने कहा की जमीन पापा के नाम है पापा से बात करो इतनी बात पर राहुल बोला की तू ही सब कर रही है तू ही मेरे नाम जमीन नहीं कराने दे रही है और मेरी पत्नी कुशुम बाई को धक्का दे कर जमीन में गिरा दिया तथा जान से मार डालने की नियत से हाथ में ली हुई कुल्हाडी से उसके सिर व गर्दन में कई बार कुल्हाडी से मारा जिससे खून बहने लगा। मै और मेरा लडका बचाने दौडे तो हमको भी कुल्हाड़ी ले के जान से मारने का प्रयास किया तब मेरा लडका सुखेन्द्र चौरसिया ने उसको भगाया तब वह भाग गया। मौके पर गंगाराम चौरसिया एवं माखन यादव ने पूरी घटना देखी। अपनी पत्नी कुशुम बाई को ईलाज के लियेे अस्पताल सलेहा ले जा रहे थे तभी रास्ते मे कुशुम बाई की मृत्यु हो गई है। रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना की गयी। आरोपी राहुल चौरसिया के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप मे चिन्हित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना अभिषेक पाण्डेय (उप निरीक्षक) द्वारा की गयी।
माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी राहुल चौरसिया के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय द्वारा आरोपी- राहुल चौरसिया को धारा- 302 भादसं. में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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