जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

KATNI NEWS:- न्यायालय कलेक्टर ने अवैध कॉलोनी का प्रबंधन ग्रहण करने दिया महत्वपूर्ण निर्णय

अवैध प्लाटिंग करने वाले भूस्वामी के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर

रीठी की अवैध कॉलोनी का मामला

कटनी। जिले में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों और अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों में न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा लगातार कठोर निर्णय देकर ऐसे कृत्य में संलिप्त भू स्वामियों और भू माफियाओं को हतोत्साहित किया जा रहा है। आज बुधवार को न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने रीठी क्षेत्र अंतर्गत ऐसे ही अवैध कालोनी निर्माण के एक प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अनावेदक भूमि स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी प्रकरण दर्ज कराने सहित कॉलोनी का प्रबंधन कलेक्टर के हाथ में लेने और भूमि का विधिवत कब्जा भूमि स्वामी से प्राप्त करने का आदेश पारित किया है। साथ ही कॉलोनी विकास के लिए जांच दल भी गठित किया है।
5 व्यक्तियों को बेचे गए भूखंड
ग्राम रीठी पटवारी हल्का नंबर 23 की भूमि खसरा नंबर 727/3/1/1/1/1 रकवा 0.26 हे. सुहागा बाई, भूरी बाई, रैना बाई, राजेश पिता मोहन पटेल के नाम पर दर्ज है। जिसमें राजेश पटेल द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर उक्त प्लॉटों में से कुछ भूखंड अलग अलग तिथियों को 5 अलग अलग व्यक्तियों हैप्पी अग्रवाल, अनिला विश्वकर्मा, अभिषेक जैन, सोमवती और रामसुजान को बेचे गए। तत्सबंध में तहसीलदार रीठी के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी के द्वारा प्रतिवेदन न्यायालय कलेक्टर कटनी में प्रस्तुत किया गया।
कालोनी निर्माण और विकास से संबंधित दस्तावेज नहीं किए प्रस्तुत
प्रतिवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मप्र ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के नियम 21(1) के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने, कालोनी का प्रबंध ले लिए जाने के आशय से जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित करते हुए कालोनी विकास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया था। जिसमें अनावेदक द्वारा 5 व्यक्तियों को भूखंड विक्रय करना स्वीकार करते हुए कालोनी निर्माण और विकास से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए।
प्राथमिकी दर्ज कराने के दिए आदेश
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम् ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) (2) के तहत अवैध कालोनी निर्माण प्रमाणित पाए जाने तथा इसे एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में पाते हुए न्यायलय कलेक्टर कटनी श्री प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी को संबंधित अनावेदक राजेश पटेल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अधिकृत का गया है। अनावेदक द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण किया जाना प्रमाणित होने से आगामी कार्यवाही धारा 61 ( च) की उपधारा 3 के अनुसार की जानी है।
प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज कराने के आदेश
पारित आदेश में न्यायालय कलेक्टर कटनी श्री प्रसाद ने धारा 61(च) की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार विहित प्राधिकारी को पक्षकारों को कारण दर्शित करने की सूचना देने के पश्चात उस भूमि का प्रबंध धारण करने , उस क्षेत्र के संबंध में योजना बनाने और उसे विकसित करने के उद्देश्य से भूमि का प्रबंधक ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। रीठी तहसीलदार को खसरे में प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज करने और विधिवत भूमि का कब्जा भूमि स्वामी से प्राप्त करने के आदेश भी दिए है।
उन्हें दी विकास के लिए जांच की जिम्मेदारी
न्यायालय कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने कालोनी के विकास के लिए जांच दल गठित किया है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी, सहायक संचालक नगर एवम् ग्राम निवेश कटनी, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स), अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (वि/या) को शामिल किया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जांच दल में आवश्यकता अनुसार अन्य को जोड़ने और 1 माह में जांच पूर्ण कर विकास कार्यों की अनुमानित राशि का प्राककल्न प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। साथ ही तहसीलदार को 3 दिन के भीतर भू अभिलेख और एक सप्ताह में कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
रेरा जागरूकता सत्र 22 को
कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के तहत जागरूकता अभियान सत्र का आयोजन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 2 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में किया जा रहा है। जिसमें भू संपदा के क्षेत्र अंतर्गत प्रमोटर, बिल्डर, प्रतिनिधि, अवंतीति, इंजीनियर्स और ग्राम निवेश के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिसमें उनको रेरा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि रेरा एक्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स को बिल्डिंग प्लान में एकतरफा कोई भी बदलाव करने से रोकता है। यह अधिनियम डेवलपर्स को परियोजना के 2/3 से अधिक आवंटियों की लिखित सहमति के बिना, किसी अपार्टमेंट, भवन या सामान्य क्षेत्रों की स्वीकृत भवन योजना में कोई भी बदलाव करने से प्रतिबंधित करता है। इस सत्र में जिले की पंजीकृत परियोजनाओं के प्रमोटर्स उपस्थित रहेंगे। इस वर्कशॉप में जिले के अधिवक्ताओं और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। जिससे आमंत्रित सभी आम जन रेरा की बारीकियों से भली भांति परिचित हो सकेंगे, जिससे अवैध निर्माण हतोत्साहित होगा।

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