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Income Tax Return आईटीआर फाइल करते हुए न करें ये गलतियां, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस जाने डिटेल्स 

Income Tax Return आईटीआर फाइल करते हुए न करें ये गलतियां, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस जाने डिटेल्स। आप की जानकरी के मुताबित आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए वर्ष  2022-23 का आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है। अब ये विभाग ने आईटीआर से जुड़े कुछ फॉर्म भी जारी किए हैं। सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को ITR फाइल करना चाहिए। अब ये कॉरपोरेट कंपनियां भी टाइम से पहले फॉर्म-16 जारी कर रही हैं ताकि अपने कर्मचारियों को समय पर आईटीआर फाइल करने में भी हेल्प मिल सकेगी।



Income Tax Return आईटीआर फाइल करते हुए न करें ये गलतियां, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस जाने डिटेल्स

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Income Tax Return आईटीआर फाइल करते हुए न करें ये गलतियां, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस जाने डिटेल्स

अब ये करदाता वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय का रिटर्न दाखिल करेंगे। जिसमे ITR फाइल करके आप सरकार के सामने अपने निवेश और कमाई की घोषणा करते हैं। अब इस बार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। ऐसे में करदाताओं को आईटीआर से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करके चालू कर दिए जाने चाहिए।


Income Tax Return आईटीआर फाइल करते हुए न करें ये गलतियां, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस जाने डिटेल्स

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Income Tax Return आईटीआर फाइल करते हुए न करें ये गलतियां, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स विभाग का नोटिस जाने डिटेल्स

(1) इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, HUF, AOP, BOI या जिनकी अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। जिनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 बताई गयी है।

(2) अब ये कारोबारियों के अकाउंट ऑफ एकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत है। जिनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 बताई गयी है।

(3) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या कुछ घरेलू लेनदेन वाले व्यवसायों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 बताई गयी है।

(4) रिवाइज्ड आईटीआर और डेफर्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।

आईटीआर विलंब शुल्क और जुर्माना

अगर आप भी करदाता निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं। तो उन्हें धारा 234ए के तहत भुगतान न किए गए कर की राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अब वहीं, धारा 234एफ के तहत, करदाताओं को देय तिथि चूकने पर 5,000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में देने होते हैं। वहीं अगर करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो यह लेट फीस 1000 रुपये देनी होगी।


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