निर्धारित सीमा से बाहर संचालित हो रहीं 3 शराब दुकानें सील
अन्ना मोहल्ला, चंडालभाटा और करमेता की शराब दुकानों पर आबकारी की कार्यवाही
जबलपुर,यशभारत। जिला प्रशासन की निर्धारित सीमा से बाहर के क्षेत्रों में शराब दुकान खोले जाने के कारण रविवार सुबह आबकारी विभाग ने 3 शराब दुकानों के लायसेंस निलंबित कर आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के आदेश पर उक्त कार्यवाही पुलिस की मौजूदगी में की गई है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग ने अन्ना मोहल्ला, चंडालभाटा की 1 नंबर की शराब दुकान और करमेता की शराब दुकान को सील किया है। विदित हो कि चंडालभाटा में 2 शराब दुकानें संचालित हो रहीं हैं उनमें एक नंबर और दो नंबर की दुकानें शामिल हैं।
कार्यवाही में तहसीलदार अधारताल एच एस धुर्वे, आबकारी कंट्रोलरूम प्रभारी जी एल मरावी , सहायक जिला आबकारी अधिकारी जी डी लाहौरिया , आबकारी उपनिरीक्षक रविशंकर मरावी , आशीष जैन , श्वेता सिंह मौजूद रहे। आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जी एल मरावी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा जिन तीन शराब दुकानों को आगामी आदेश तक सील किया गया है उनके शराब ठेकेदार द्वारा प्रशासन के तय सीमा क्षेत्र से बाहर शराब दुकानों को खोलकर संचालित किया जाता था।