हाईकोर्ट का चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव-जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को नोटिस: 100 डिग्री के छात्र वसूल लिए 3 लाख 65 हजार
जबलपुर यशभारत । हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा है जिसमें आरोप लगाया गया है िक एमबीबीएस की मात्र डिग्री देने के लिए छात्र से 3 लाख 65 हजार रुपए की राशि वसूली गई। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिव, डीएमई और मेडिकल विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी।
जबलपुर निवासी डॉ निश्चय सक्सेना ने याचिका दायर कर बताया िक उन्होंने भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। परीक्षा परिणाम आने के बाद याचिकाकर्ता ने मेडिकल विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी िक डिग्री के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मात्र 100 रूपए का शुल्क निर्धारण किया गया है। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता से डिग्री के लिए 3 लाख 65 हजार रुपए की मांग की गई। छात्र ने उच्चाधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की, लेकिन अंतत: उसे इतनी राशि चुकानी पड़ी। अधिवक्ता संघी ने तर्क दिया िक याचिकाकर्ता एनआरआई उम्मीदवार है, लेकिन अन्य ऐसे उम्मीदवारों से भी विवि प्रशासन ने डिग्री के लिए मात्र 100 रुपए ही शुल्क लिया है। उन्होंने कहा िक विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमों से बाहर जाकर इतनी बड़ी राशि वसूलने का अधिकार नहीं है। मांग की गई िक याचिकाकर्ता से वसूली गई अतिरिक्त राशि उसे वापस कराई जाए।
शासन के आदेश पर ली गई फीस
इस संबंध में मेडिकल यूनिवर्सिटी अधिकारियों का कहना है कि साल 2014 में बने अध्यादेश के हिसाब से संबंधित छात्र से फीस ली गई थी। शासन के नियमों के बाद डिग्री की फीस ली गई है।