पुलिस भर्तीं में भूतपूर्वं सैनिकों को हॉरीजॉन्टल आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया: हाईकोर्टं
लिखित परीक्षा के कट ऑफ मार्कं प्रस्तुत करने का आदेश ,अगली सुनवाई 12 मई को

जबलपुर , यशभारत। पुलिस भर्ती 2020 में 6000 पदों के विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत हॉरीजॉन्टल आरक्षण देकर 601 पद आरक्षित किए गए है । लगभग 3822 भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन दाखिल किए थे, तथा लिखित परीक्षा में लगभग 22 सौ भूतपूर्व सैनिक समलित हुए तथा घोषित रिजल्ट में मात्र 6 उत्तीर्ण अर्थात सेकेंड चरण की परीक्षा में सूटेविल पाए गए । व्यापम/पीईबी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को एक सैकड़ा के लगभग, भूतपूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट में याचिकाओं के माध्यम से चुनोती दी गई है । उक्त याचिका में हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया याचिका के निर्णयाधीन करने का आदेश दिनांक 27 अप्रेल को जारी कर दिया गया है। आज दिनांक 5 मई को जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच में सुनवाई नियत थी, लेकिन पीईबी द्वारा उक्त भर्ती में अपनाई गई प्रक्रिया से संवंधित जबाब नहीं दिया गया । तब न्यायालय को बताया गया की भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित पदों पर अन्य किसी वर्ग से नियुक्ति नहीं की जा सकती तथा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियमो के तहत शिथिलता का भी प्रावधान है एवं हॉरीजॉन्टल आरक्षण में वर्टीकल के समतुल्य मेरिट सूची नहीं बनाई जा सकती है , तथा पीईबी ने उक्त प्रक्रिया पारदर्शी नहीं की है किस वर्ग का कितना कटऑफ मार्क है डिस्क्लोज नहीं किए गए है। जिसके कारण उक्त सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया दूषित प्रतीत हो रही है तथा शासन के स्पष्ट नियम होते है भी उक्त भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को लागू नहीं किए गए है । उक्त समस्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए न्यायलय द्वारा पीईबी को निर्देशित किया गया है कि सभी वर्गों का कटऑफ मार्क सहित 12 मई के पूर्व कोर्ट में जबाब दाखिल करे । याचिका कर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता नरेंद्र पाल सिंह रूपराह, रामेश्वर सिंह ठाकुर ने की ।