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संभागायुक्त की बड़ी कार्रवाई: तहसीलदार तत्काल प्रभाव से निलंबित

दमोह। राजस्व मामलों के निराकरण में कथित अनियमितताएं और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े प्रकरणों में लापरवाही के आरोपों के चलते दमोह की तहसील दमयंती नगर के तहसीलदार रोबिन जैन पर निलंबन की गाज गिरी है।

सागर संभागायुक्त कार्यालय ने निलंबन आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से जिले के राजस्व महकमे में हलचल मच गई है।

नामांतरण और अतिक्रमण के मामलों पर उठे सवाल

जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न राजस्व प्रकरणों में नामांतरण, अतिक्रमण से संबंधित मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियों के दौरान प्रक्रियागत त्रुटियों तथा कथित लापरवाही का उल्लेख किया गया है। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के पालन में कमी को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है। इन मामलों के मद्देनजर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर कार्यालय रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान रोबिन जैन का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, दमोह निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

रघुनंदन चतुर्वेदी को अतिरिक्त जिम्मेदारी

तहसीलदार रोबिन जैन के निलंबन के बाद प्रशासन ने तहसील के कामकाज को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी है। नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ तहसील दमयंती नगर के प्रभारी तहसीलदार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

राजस्व मामलों में हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, निलंबन आदेश में दर्ज आरोपों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच और नियमानुसार आगे की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

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