अपहरण व हत्या के मामला, दोषी को आजीवन कारावास, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट का महत्वपूर्ण फैसला

कटनी, यशभारत। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने माधवनगर थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज अपराध मामले में आरोपी राहुल कोरी उर्फ भूर्ति को नाबालिग बालक का अपहरण, यौन उत्पीडऩ और हत्या करने का दोषी ठहराते हुए तिहरे आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवनकाल तकद्ध की सजा सुनाई है। 4 जनवरी को सुबह लगभग 10 बजे पीडि़त बालक घर से बाहर खेलने निकला था। शाम तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की और इसके बाद पुलिस चौकी निवार में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी राहुल कोरी बालक को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेत की तरफ ले गया था। आरोपी के बताए स्थान पर परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन की, जिसके बाद 6 जनवरी को नदी के किनारे खेत में झाडय़िों के नीचे से बालक का शव मिला। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बालक के साथ यौन हमला किया था। जब बालक ने कहा कि वह इस बारे में घर पर बता देगा तो आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को मिट्टी में दबा दिया। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आरोपी राहुल उर्फ भूर्ति को विभिन्न धाराओं के तहत सजा और 16 हजार का अर्थदंड सुनाया है।






