मध्य प्रदेशराज्य

नशीली दवाओं की बिक्री पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई:  दो मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस रद्द, एक निलंबित…जिले भर में हड़कंप, पिछले माह 13 लाइसेंस हुए थे निलंबित

सागर,यशभारत ।शहर में अवैध नशीली दवाओं की बिक्री और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मेडिकल दुकानदारों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन द्वारा शहर की विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान घोर अनियमितताएं और नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने पर दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जबकि एक को निलंबित किया गया है।

ऋषभ इंटरप्राइजेज (सागर शहर): नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्तता की पुष्टि होने पर दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

विष्णु मेडिकल (आईटीआई के सामने): निरीक्षण के दौरान दुकान बिना किसी पूर्व सूचना के बंद और गैर-संचालित पाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया।

संवृद्धि मेडिकल: बिना योग्य फार्मासिस्ट के दुकान का संचालन पाया गया, जिसके चलते इसका लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

श्री पटेल मेडिकल को 3 दिन का नोटिस

विजय टॉकीज रोड स्थित ‘श्री पटेल मेडिकल’ के निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित/नारकोटिक श्रेणी में आने वाले Avil (10 ml) वायल के क्रय-विक्रय दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई। ड्रग इंस्पेक्टर ने संचालक को 3 दिनों के भीतर नारकोटिक्स दवाओं और Avil के सभी खरीद-बिक्री के दस्तावेज प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी दी गई है। साथ ही, गुणवत्ता जांच हेतु दवाओं के नमूने भोपाल स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।

 

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के तहत जिले भर में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि विगत माह भी नियमों का उल्लंघन करने पर सागर जिले के 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए थे। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से नियमविरुद्ध काम करने वाले मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

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