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Budget 2026: 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स नियम,सड़क हादसे में इलाज का खर्च होगा टैक्स फ्री
छोटे टैक्सपेयर्स को 6 महीने का मौका मिलेगा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में घोषणा की कि नया इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में घायल होने पर इलाज पर खर्च किए गए पैसे पूर्णतः टैक्स फ्री होंगे। इसके साथ ही सभी ITR फॉर्म्स में बदलाव किए जा रहे हैं और जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि नए नियमों से कर प्रणाली सरल और सुविधाजनक बनेगी। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आम करदाताओं के लिए राहत और पारदर्शिता दोनों बढ़ाएगा।
नए इनकम टैक्स नियम के मुख्य बदलाव
ITR रिवाइज डेडलाइन: अब 31 मार्च तक रिवाइज किया जा सकेगा, हालांकि छोटी फीस देनी होगी।
ITR-1 और ITR-2 फाइलिंग डेडलाइन: जुलाई 31 तक जस का तस रहेगी।
ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS: दर घटाकर केवल 2% कर दी गई (पहले 5%–20% थी)।
फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम: छोटे टैक्सपेयर्स को 6 महीने का मौका मिलेगा।
नॉन-रेजिडेंट्स की प्रॉपर्टी बिक्री: अब TDS लगेगा।
इनकम मिसरिपोर्टिंग: पेनल्टी अब 100% टैक्स अमाउंट तक होगी।
सरलीकृत इनकम टैक्स रूल्स: जल्द ही नोटिफाई होंगे।
वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन बदलावों से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनेगी।







