पुष्प मयूर गृह निर्माण समिति पर भूमि घोटाले का आरोप, EOW में FIR दर्ज
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर संस्था के नाम कराई गई रजिस्ट्री

भोपाल, यशभारत। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने पुष्प मयूर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल के अध्यक्ष नवाब खान और अन्य के खिलाफ भू-घोटाले में FIR दर्ज की है। शिकायतकर्ता अमानउल्ला खान ने आरोप लगाया कि ग्राम खुदागंज, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की 5.50 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर संस्था के नाम कराई गई और इसके जरिए 29 गैर-सदस्यों को अवैध रूप से प्लॉट बेचे गए।
जांच में सामने आया कि विक्रय पत्रों और राजस्व रिकॉर्ड में अंतर, फर्जी हस्ताक्षर और टीएनसीपी की अनुमति के बिना कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेचना, स्टाम्प ड्यूटी का दुरुपयोग जैसे कई अपराध प्रमाणित हुए। मूल भू-स्वामियों की जानकारी या सहमति के बिना नामांतरण किया गया।
EOW ने पाया कि कुल 13.25 एकड़ भूमि में से केवल 2.05 एकड़ ही मूल भू-स्वामियों के नाम पर वैध रूप से दर्ज है, जबकि शेष 5.50 एकड़ भूमि अवैध रूप से संस्था के नाम कर दी गई थी। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि जांच में कूटरचित दस्तावेजों, पॉवर ऑफ अटॉर्नी में फर्जीवाड़ा और रजिस्ट्रियों में रकबे के फर्जी नामांतरण की पुष्टि हुई है, और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।







