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13 करोड़ रु. मामले में सहारा को नोटिस:MP हाईकोर्ट ने सुब्रत राय, केंद्र- राज्य सरकार व जोनल ऑफिस को दिया नोटिस, 4 सप्ताह में जवाब मांगा

जबलपुर । हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी में 13 करोड़ रुपए निवेश कराने वाले 22 फील्ड वर्करों की याचिका पर सुब्रत राय सहित केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चार सप्ताह में जवाब मांगा है। फील्ड वर्करों ने याचिका में बताया है कि कंपनी निवेशकों के पैसे नहीं लौटा रही। वे कंपनी से लेकर राज्य व केंद्र सरकार तक गुहार लगा चुके हैं। निवेशक उनके पीछे पड़े हैं।

दमोह के पथरिया के रहने वाले सहारा कंपनी से जुड़े 22 फील्ड वर्करों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। मामले की बुधवार को एकलपीठ में सुनवाई हुई। फील्ड वर्करों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने पक्ष रखते हुए बताया कि सहारा कंपनी के डायरेक्टर सुब्रत राय के खिलाफ देश भर में 200 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

22 हजार की आबादी वाले कस्बे से 13 करोड़ जुटाए

दमोह के पथरिया जैसे छोटे से इलाके से कंपनी ने 2017 के पहले तीन साल में 13 करोड़ रुपए जमा कराए थे। पथरिया की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 22 हजार है। निवेश के समय सहारा की ओर से अलग-अलग सब्सिडी कंपनी बनाकर लोगों से ऊंचे ब्याज दरों का लालच दिया गया। भुगतान की बारी आई तो नहीं की जा रही है।

निवेशकों के दबाव से बचने फील्ड वर्करों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

निवेशकों ने फील्ड वर्करों पर दबाव बनाना शुरू किया। फील्ड वर्करों ने इसके लिए सहारा कंपनी के स्थानीय कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय, सुब्रत राय, राज्य सरकार व केंद्र सरकार तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। मजबूरी में सभी ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले में सुब्रत राय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सहारा के जोनल ऑफिस के अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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