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OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 17 जनवरी को, कहा- यह अर्जेंट मैटर नहीं

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 17 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने अर्जेँट हियरिंग करने के लिए याचिका पर 3 जनवरी को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह अर्जेंट मैटर नहीं है।

इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि OBC आरक्षण के लिए सभी राज्यों से ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने की बात कह रहे हैं। मप्र सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे कोर्ट में उपस्थित हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को OBC के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित करने का आदेश दिया था। तब सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था- आग से मत खेलिए। कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अनिवार्य है। सरकार और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा दिया था।

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