हाईकोर्ट का सख्त रुख: आरडीवीवी की महिला सहायक रजिस्ट्रार के पक्ष में आदेश, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीवीवी) की महिला सहायक रजिस्ट्रार के पक्ष में अहम आदेश जारी किया है। यह मामला विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कथित रूप से महिला सहायक रजिस्ट्रार के साथ अपमानजनक व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत की गई थी कि उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया गया और इसे आंतरिक समिति के समक्ष नहीं रखा गया।
न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 4 (कलेक्टर) और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि 21 नवंबर 2024 की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाए और इसे किसी भी प्रकार से छेड़ा या मिटाया न जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री रोहित रघुवंशी ने अदालत में कहा कि 21 नवंबर 2024 की घटना के सीसीटीवी फुटेज मामले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि इसे मिटाने या छेड़छाड़ करने की कोशिश हो सकती है। इस पर अदालत ने त्वरित और सख्त निर्देश दिए कि फुटेज को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए।
राज्य के उपमहाधिवक्ता श्री स्वप्निल गांगुली ने न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है ताकि राज्य सरकार मामले में उचित कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट कर सके।
यह मामला महिला कर्मचारियों के साथ कार्यस्थल पर व्यवहार और उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रति न्यायालय की गंभीरता को दर्शाता है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।