पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने कटंगी में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास करने वाले पर लगाया एनएसए
जबलपुर। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने ईद मिलाद-उन-नबी के त्यौहार पर कटंगी में सांप्रदायिक दंगे फैलाने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार रंगरेज मोहल्ला थाना कटंगी निवासी सकील उर्फ शाहरूख चौहान पिता शंभू उर्फ समीम चौहान उम्र 25 वर्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि के लिये केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध रखने का आदेश जारी किया है ।
जिला दंडाधिकारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है । सकील उर्फ शाहरूख पर ईद मिलाद-उन-नबी के त्यौहार के दौरान अपने साथियों के साथ एकत्र होकर बलवा करने, पथराव कर जान से मारने की धमकी देने, बम एवं फटाके फोड़कर आतंक फैलाने, ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर हमला कर प्राणघातक चोट पहुंचाने तथा सार्वजनिक स्थान पर आतंक व्याप्त कर आमजनों को भयभीत करने के आरोप भी हैं ।
सकील उर्फ शाहरूख वर्ष 2013 से विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त है । उसके विरुद्ध मारपीट कर चोट पहुँचाने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध रूप से मकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुँचाने, कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन कर संक्रमण फैलाने का प्रयास करने जैसे गम्भीर अपराध दर्ज हैं । उसकी इन आपराधिक गतिविधियों की वजह से पूर्व में भी उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।