मध्य प्रदेशराज्य

निजी स्कूल की मान्यता रद्द करने संबंधी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक : नोटिस जारी

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जबलपुर l मप्र हाईकोर्ट में दायर याचिका आदर्श आदिवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया विरुद्ध मप्र शासन एव अन्य में माननीय जस्टिस विशाल मिश्रा ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश पारित किया है l

याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए ऐड सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता सोसाइटी के माध्यम से विगत कई वर्ष से स्कूल का संचालन कर रहे हैं तथा सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल का संचालन करते है l

याचिकाकर्ता विधिवत स्कूल की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2025-2026 के लिए आवेदन किया था जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निरक्षण समिति के माध्यम से जाँच कराई गई Iनिरक्षण समिति के द्वारा जाँच उपरांत अपना अभिमत प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह कहा गया कि याचिकाकर्ता का स्कूल सभी माप दंड पूरा करता हैं एव मान्यता नवीनीकरण के लिए अनसंसा की गई lडीईओ सीधी के द्वारा जॉइंट डायरेक्टर शिक्षा के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था परंतु जॉइन डायरेक्टर के द्वारा स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गईl तत्पश्चात प्रार्थी ने आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी जिस पर आयोग ने भी मान्यता संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया था lप्रार्थी ने द्वतीय अपील राज्य स्तरीय कमेटी के सामक्ष प्रस्तुत की थी परंतु कमेटी ने भी अपील को ख़ारिज कर दिया था l

तत्पश्चात प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मान्यता निरस्तीकरण आदेश दिनांक। 20 जनवरी 2025, 6 अप्रैल 2025,16 जनवरी 2025 पर रोक लगा दी है l शासन द्वारा जारी राजपत्र अनुसार माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा मान्यता (अमेंडमेंट नियम) 2017 के उपधारा 14 के अंतर्गत आगामी 2 वर्ष तक स्कूल की मान्यता जारी रहेगी तद अनुसार माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि प्रकरण की अगली सुनवाई तक स्कूल का संचालन विधिवत कराया जाए एव अनावेदक गणों को 4 सप्ताह का समय जबाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया हैl

प्रकरण में आवेदक का पक्ष ऐड सत्येन्द्र ज्योतिषी ऐड विभूनदु मिश्रा ने रखाl

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