जबलपुरमध्य प्रदेश

मंडला में रसातल में जा रहा भू-जल स्तर : निजी नलकूप खनन प्रतिबंधित…. पढ़ें पूरी खबर

मंडलाl जिले में गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा आगामी 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक निजी तथा अशासकीय नलकूप खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 

उक्त के संबंध में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मण्डला जिले में विकासखण्ड मण्डला, मोहगांव, मवई, घुघरी, नैनपुर, बिछिया, नारायणगंज, बीजाडांडी एवं निवास में पेयजल स्त्रोतों, नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है।

 

गिरते भू-जल स्तर के कारण जिले के मण्डला, नैनपुर, बिछिया घुघरी, नारायणगंज एवं निवास तहसीलों में आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुये मण्डला जिले की मण्डला, नैनपुर, बिछिया घुघरी, नारायणगंज एवं निवास तहसीलों में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेयजल से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है। स्थिति का परीक्षण किये जाने पर यह परिलक्षित हुआ है कि यदि जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध नही लगाया तो ग्रीष्मकाल में जिले में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है।

 

अतएव कलेक्टर ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अंतर्गत मण्डला जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेशानुसार प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन, बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा।

 

समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

Yash Bharat

Editor With मीडिया के क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव प्राप्त है। Yash Bharat न्यूज पेपर से करियर की शुरुआत की, जहां 1 साल कंटेंट राइटिंग और पेज डिजाइनिंग पर काम किया। यहां बिजनेस, ऑटो, नेशनल और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं।

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