होलिका दहन और धुलेंडी पर संशोधित अवकाश आदेश जारी, 3 और 4 मार्च 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 के घोषित अवकाशों में संशोधन करते हुए होली पर्व को लेकर नया आदेश जारी किया है। मंत्रालय, वल्लभ भवन से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होलिका दहन तथा 4 मार्च 2026 (बुधवार) को धुलेंडी के अवसर पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
पूर्व अधिसूचना में किया गया संशोधन
शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 29 दिसंबर 2025 को जारी अवकाश सूची में आंशिक संशोधन किया गया है। नवीन निर्णय के तहत 4 मार्च 2026 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार होली पर्व के दोनों दिन सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा।
राज्यपाल के नाम से जारी हुआ आदेश
यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है। अधिसूचना पर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव के हस्ताक्षर हैं।
सभी विभागों को भेजी गई प्रति
जारी आदेश की प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंडल, कर्मचारी चयन मंडल, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, समस्त विभागाध्यक्षों और संभागायुक्तों सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों को प्रेषित की गई है, ताकि संबंधित विभाग समयानुसार पालन सुनिश्चित कर सकें।
इस संशोधित आदेश के बाद प्रदेश भर में होली पर्व के दोनों दिनों पर शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।







