हाईकोर्ट ने MP PSC के मेडिकल ऑफिसर के लिए होने वाले इंटरव्यू पर लगाई रोक, 30 सितंबर तक मांगा है जवाब

ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने चिकित्सा अधिकारी भर्ती के उस इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रदेश में 576 मेडिकल ऑफिसर के पद भरे जाने थे। MP PSC इन पदों के लिए 27 सितंबर को इंटरव्यू करने वाली थी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन व MP PSC को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती न करते हुए सीधे इंटरव्यू के आधार पर कैसे भर्ती की जा रही थी। MP PSC द्वारा प्रदेश में 576 मेडिकल ऑफिसर के लिए 27 सितंबर से इंटरव्यू का समय दिया था। इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर नियुक्ति होनी थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में डॉ. रोनक शर्मा सहित पांच डाक्टरों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने तर्क दिया कि मेडिकल ऑफिसर का पद राजपत्रित है। द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है। इस तरह के पद को इंटरव्यू के माध्यम से नहीं भरा जा सकता है। इंटरव्यू में पक्षपात की संभावना अधिक होती है। पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा ली जानी चाहिए। उस परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाने के बाद उम्मीदारों को चयन कर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए। पर MP PSC इंटरव्यू के माध्यम से पद भर रही है। यह सवैंधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। इसलिए 27 सितंबर को होने वाले साक्षात्कार पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने MP PSC द्वारा लिए जाने वाले मेडिकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। साथ ही शासन और MP PSC को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक इस संबंध में अपना जवाब पेश करने के लिए समय दिया है।