जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

हाईकोर्ट ने नगर निगम पर लगाई 25 हजार की कास्ट: ट्रंासपोर्ट व्यापारियों की लीज से जुड़ा मामला

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जबलपुर, यशभारत। हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने ट्रंासपोर्ट व्यापारियों से जुड़े लीज के मामले में नगर निगम जबलपुर पर 25000/ की कास्ट लगाई है। साथ ही 14 अक्टूबर को जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर आयुक्त नगर निगम स्वयं हाजिर होने के आदेश दिए हैं। उपरोक्त पिटिशन ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बबलू विरुद्ध नगर निगम में ट्रांसपोटज़् नगर के 69 व्यापारियों के प्लाटों आवंटन 1992 में हो गया था आवंटन के 30 साल बाद आज तक नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की लीज नहीं बनाई गई जिस पर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बबलू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त पिटिशन पिटिशन जनवरी 2019 में लगाई गई थी नगर निगम द्वारा विगत दो वर्ष 9 माह से जवाब नहीं देने के कारण दिनांक 29 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय के जज माननीय विवेक अग्रवाल जी ने नगर निगम के संपदा शाखा के अधिकारियों को जवाब नही देने के कारण उन पर 25000 की कास्ट लगाई यह कास्ट अधिकारियों को स्वयं की राशि से जमा करना होगा हाई कोटज़् में एवं 14 अक्टूबर को नगर निगम जवाब प्रस्तुत नही करता तो आयुक्त को स्वयं हाईकोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा याचिकाकताज़् की ओर से अधिवक्ता आर पी खरे अनिल खरे सतेंद्र पांडे लेखा कोस्टा हाजिर हुए।

 

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