जबलपुरमध्य प्रदेश

हाईकोर्ट का फैसला :  30 दिवस के अंदर कार्यवाहक पदोन्नति करें

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मण्डला, यश भारत l मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन के जिलाध्यक्ष राधेलाल नरेटी ने बताया कि उपवन क्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपालों के रिक्त पदों पर उच्चतर पद का प्रभार दिलाये जाने हेतु संगठन के प्रांताध्यक्ष मुनेंद्र सिंह परिहार द्वारा म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक/5018 दिनांक 26/02/2024 दायर की गई थी।

 

याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आदित्य अहीवासी के द्वारा सुसंगत तरीके से बहुत ही मजबूती के साथ संगठन का पक्ष रखते हुए कहा कि वनक्षेत्रपालों के कुल 430 पद रिक्त हैं जबकि केवल 86 उप वनक्षेत्रपालों को ही कार्यवाहक पद का लाभ दिया गया है।

 

जिसमें मा.उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य सचिव वन विभाग एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को निर्देश जारी करते हुए कहा है आदेश की प्रामाणित प्रति प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर नियमानुसार कार्यवाहक पदोन्नति को लेकर बनाये गए मानदण्डों के अनुसार शेष उप वनक्षेत्रपालों की कार्यवाहक पदों की सूची जारी करें। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले से समूचे म.प्र. के उप वनक्षेत्रपालों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संगठन के प्रांताध्यक्ष मुनेंद्र सिंह परिहार एवं जिलाध्यक्ष राधेलाल नरेटी के द्वारा कर्मचारी हित मे किये गए कार्य के लिए संगठन का आभार व्यक्त किया है।

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