सुर्खियों में रहे कटनी के तीन तलाक मामले में अभियुक्त को मिली जमानत
माता-पिता पर दहेज प्रताड़ना के भी लगे थे आरोप

कटनी। मध्यप्रदेश में सरकार के द्वारा तीन तलाक पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश देने के बाद पहला मामला कटनी में दर्ज किया गया था। मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक पर आमिर खान नामक युवक को तीन तलाक में आरोपी बनाया गया था। माननीय न्यायालय के समक्ष कटनी कोतवाली पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था अभियोग पत्र पर अधिवक्ता यश खरे एवं अधिवक्ता संजय चतुर्वेदी द्वारा लगभग आधे घंटे आर्गुमेंट करने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा तीन तलाक के मामले पर अभियुक्त आमिर खान को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। न्यायालय ने काफी गंभीरता से इस पर विचार करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के बाद कोर्ट पर ट्रायल के समय उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अभियुक्त आमिर सहित उसके माता-पिता पर दहेज प्रथा का भी और मारपीट करने का भी आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था जिस पर तीनों अभियुक्त को न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत दे दी है।
