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सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह का मसला : केंद्र ने कहा- कानून खत्म न किया जाए

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से यह दलील दी गई कि इस कानून को खत्म न किया जाए, बल्कि इसके लिए नए दिशा-निर्देश बनाए जाएं। कोर्ट ने कहा था कि वह 5 मई से इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। अब अगली सुनवाई 10 मई को दोपहर 2 बजे होगी।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह सुनवाई स्थगित करने वाली किसी याचिका पर विचार नहीं करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 अप्रैल को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दायर करने केंद्र को सोमवार सुबह तक का समय दिया है।

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