इंदौरग्वालियरजबलपुरदेशभोपालमध्य प्रदेशराज्य

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जवाब: मुफ्त सेवा का वादा करना पार्टियों का फैसला, उन पर कार्रवाई का अधिकार हमारे पास नहीं

WhatsApp Icon
Join Yashbharat App

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में चुनाव के समय मुफ्त सेवा के वादे की घोषणा करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई। इस पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह राजनीतिक दलों का नीतिगत निर्णय है। उन पर कार्रवाई का अधिकार हमारे पास नहीं है। इस मामले में कोर्ट दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Notifications Powered By Aplu