सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार वेबसाइट पर करें एफआइआर अपलोड
जबलपुर,। हाई कोर्ट ने पुलिस महकमे को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वेबसाइट पर एफआइआर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, आइजी होशंगाबाद व बैतूल एसपी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि थाने में एफआइआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इस व्यवस्था के साथ जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया गया।
जनहित याचिकाकर्ता बैतूल निवासी आदित्य पचोली की ओर अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआइआर दर्ज करने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। इनके तहत थाने में एफआइआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए एफआइआर को इस समयावधि के अंदर पुलिस महकमे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश हैं। राज्य सरकार ने भी सभी जिला अधीक्षकों को इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद बैतूल सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में एफआइआर समय पर वेबसाइट में अपलोड नहीं की जा रही हैं। इसके चलते आरोपियों और वकीलों को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार की ओर से बताया गया कि सभी जिलों को गृह विभाग से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। सभी जगह इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।