सिंगरौरे हत्याकांड : पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार
मंडला, यश भारत l थाना महाराजपुर के अंतर्गत आने वाली चौकी हिरदेनगर में समलू सिंगरौरे की मौत के संबंध में लिखित सूचना चौकी हिरदेनगर में प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच चौकी प्रभारी हिरदेनगर उप निरीक्षक सुरजीत सिंह परमार के द्वारा की गयी।
पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान गवाहों एवं आवेदकों के कथन लेखबद्ध किये गयें। जांच के दौरान आये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर चौकी हिरदेनगर में आरोपी मोतीलाल सिंगरौरे द्वारा मृतक समलु सिंगरौरे को लोहे की बाल्टी से सिर में मारकर हत्या करना एवं अन्य 08 द्वारा मृतक समलू के शव को साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से जलाना पाया गया जो आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 302, 201,120बी भादवि का पाये जाने से चौकी हिरदेनगर में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।
जांच विवेचना के दौरान आये तथ्यों के आधार आरोपी मोतीलाल पिता समलू सिंगरौरे उम्र 35 वर्ष निवासी घुघरा चौकी हिरदेनगर को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ की गयी।
पुछताछ में आरोपी द्वारा जूर्म स्वीकार करते हुए बताया की आंगन के पीछे रखे लोहे की बाल्टी से अपने पिता समलू सिंगरौरे के सिर में मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस टीम द्वारा अन्य आरोपियों भगवान दास पिता समलू सिंगरौरे, मंगले पिता समलू सिंगरौरे तीनों निवासी ग्राम घुघरा चोकी हिरदेनगर, महाराजपुर, शुभम पिता संतोष सिंगहीरे, गुलशन पिता राजाराम सिंगरौरे, विकास पिता मदन सिंगरौरे, मथुरा पिता कुंवरसिह सिंगरौरे, पंचम पिता मगल सिंगरौरे, कुंवर पिता जीवनलाल सिंगरौरे निवासी अमगंवा चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर जिला मंडला को घेराबंदी कर पकड़ गया जिन्होने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सभी ने मिलकर मृतक के शव को शमशान में जलाना स्वीकार किया गया।
पुलिस टीम द्वारा जली हुए अवस्था में मृत शरीर के हड्डी अवशेष शमशान घाट से जप्त किये गये। आरोपी से घटना में प्रयुक्त बाल्टी व दो मोटरसाइकिल जप्त कर सभी 9 आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा 8 आरोपियों को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया वहीं आरोपी मोतीलाल को पुलिस को पुलिस रिमांड पर लिया गया।