जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

सहायक प्रबंधक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक: रिटायरमेंट के 1 वर्ष पहले किया गया स्थानांतरण विधि संगत नहीं

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका अशोक कुमार गुप्ता विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एम भट्टी ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ सहायक शाखा प्रबंधक के पद पर वेयरहाउस कारपोरेशन रहली जिला सागर में कार्यरत है । आवेदक का स्थानांतरण 28 /6/2022 को शाखा प्रबंधक के पद पर दमोह कर दिया गया था जिस पर आवेदक ने प्रमुख सचिव खाद्य विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसका निराकरण नहीं हुआ।
आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की एवं बताया गया कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के मात्र 1 वर्ष बचे हुए हैं ऐसी स्थिति में उसका स्थानांतरण करना नियम विरुद्ध है एवं स्थानांतरण नीति 2021-22 के विरुद्ध है माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदक का स्थानांतरण को जिला सागर से जिला दमोह स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है / एवं एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का 45 दिनों के अंदर निराकरण करने का आदेश पारित किया है तथा यह भी आदेशित किया है कि आवेदक अपनी पूर्व की संस्था में कार्य करता रहेगा। प्रकरण में आवेदक का पक्ष एड सत्येंद्र ज्योतिषी एवं सौरभ सोनी ने रखा।

Yash Bharat

Editor With मीडिया के क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव प्राप्त है। Yash Bharat न्यूज पेपर से करियर की शुरुआत की, जहां 1 साल कंटेंट राइटिंग और पेज डिजाइनिंग पर काम किया। यहां बिजनेस, ऑटो, नेशनल और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button